भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (IPC SECTION 392 in hindi )
भारतीय दंड संहिता की धारा 392 IPC SECTION 392 in hindi
392. लूट के लिए सजा। - डकैती करने वालों को दस साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो नजरबंदी चौदह साल तक बढ़ाई जा सकती है।
मेरे नाम विवेक सिंह (एडवोकेट) है।
ये आर्टिकल लोगो को अपने न्याय विधान के प्रति जगरूप करने के लिए है । ऐसी कानूनी समस्या के लिए किसी वकील की सलाह जरूर ले। अगर किसी को कानून से संबंधित कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करे।
392. लूट के लिए सजा। - डकैती करने वालों को दस साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो नजरबंदी चौदह साल तक बढ़ाई जा सकती है।
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भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (IPC SECTION 392 in hindi ) |
मेरे नाम विवेक सिंह (एडवोकेट) है।
ये आर्टिकल लोगो को अपने न्याय विधान के प्रति जगरूप करने के लिए है । ऐसी कानूनी समस्या के लिए किसी वकील की सलाह जरूर ले। अगर किसी को कानून से संबंधित कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करे।
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